करैरा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार जैन की न्यायालय में
गबन के आरोपी पूर्व सरपंच एवं पंचायत सचिव को दो साल का सश्रम कारावास व
दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 में जनपद
पंचायत नरवर ब्लॉक की ग्राम छितरी में शासकीय राशि को खुर्दबुर्द कर पूर्व
सरपंच बाबूलाल आदिवासी व सचिव प्रकाशचंद्र आदिवासी ने 14 लाख का गबन किया
था। मामले में सुनवाई के दौरान तत्थों को देखते हुए पूर्व सरपंच व सचिव को
दो-दो वर्ष का कारावास व दो-दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।



