मुंबई, मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में आज
विशेष टाडा अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान
को फांसी की सजा सुनाई।
इसके अलावा अदालत ने कुख्यात गिरोहबाज अबू सलेम और करीम उल्ला को दो
मामलों में उम्रकैद की सजा सुनायी और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
दोनों मामलों की सजा एक साथ चलेगी। अबू सलेम के मामले में सरकारी वकील ने
फांसी की सजा की मांग की मांग थी लेकिन उसे प्रत्यार्पित कर लाया गया था
जिसके कारण फांसी की सजा नहीं सुनायी गयी।
इस मामले में रियाज सिद्दीकी को 10 वर्ष की सजा सुनायी गयी है। इस मामले
के एक आरोपी मुस्ताफा दोसा की मौत हो चुकी है। ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान
को अदालत ने षडयंत्र में शामिल होने का दोषी पाया और मृत्युदंड की सजा
सुनायी।






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