शिवपुरी। कलेक्टर अनुग्रहा भी ने होली खेले जाने वाले दिन 21 मार्च को दिवस शुष्क घोषित किया है। कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकशांति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों, एफएल.3, 6, 7 आर्मी कैंटीन आईटीबीपी एवं देशी मदिरा बाॅटलिंग इकाई सीएस.1बी तथा देशी एवं विदेशी मद्य भंडागारों पर 21 मार्च को दोपहर 3 बजे तक मंदिरा का क्रय.विक्रय, प्रदाय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया है।



