16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट निषेध रहेगा | Shivpuri News

शिवपुरी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मछलियों में 16 जून से 15 अगस्त 2019 तक की अवधि बंद ऋतु होने के कारण मत्स्याखेट निषेध किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट मछली का विक्रय एवं परिवहन तथा विनियम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
प्रभारी कलेक्टर श्री एच.पी.वर्मा ने मध्यप्रदेश मत्स्यद्योग अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत बनाए गए मध्यप्रदेश नदीय नियम 1972 के नियम 3(2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट/परिवहन में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश (मत्स्यक्षेत्र, संशोधन) अधिनियम 1981 की निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसमें एक वर्ष का कारावास और 5 हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।