शिवपुरी। शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में जिला प्रशासन ने दो पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार पटवारी पीयूष साहू और पटवारी राजेश धाकड़ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है।
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, पटवारी पीयूष साहू, तहसील नरवर को तहसील पिछोर में शासकीय कार्य संपादित करने के लिए आदेशित किया गया था। लेकिन वे आदेश के पालन में अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए। वर्तमान में शासन की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने को शासकीय कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
इसी तरह पटवारी राजेश धाकड़, कालामढ़ हल्का, तहसील बैराड़ के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य देने से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है। प्रशासन के अनुसार, धाकड़ ने कार्यालय को पूर्व सूचना दिए बिना न्यायालय में वादी साक्षी के रूप में शासन विरोधी कथन अंकित कराए। इस कारण संबंधित प्रकरण में शासन की ओर से सही पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका और शासन को क्षति पहुंची। प्रशासन ने इस कृत्य को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान राजेश धाकड़ का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोहरी कार्यालय निर्धारित किया गया है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को शासकीय कार्यों में जवाबदेही और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।




