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मेडिकल कॉलेज में HOD पद विवाद पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, डॉ. शिल्पा अग्रवाल को राहत / Shivpuri News

शिवपुरी। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के एनेस्थीसिया विभाग में विभागाध्यक्ष (HOD) पद को लेकर चल रहे विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने W.P. क्रमांक 37799/2026, डॉ. शिल्पा अग्रवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य मामले में 19 सितंबर 2026 को सुनवाई करते हुए 27 अगस्त 2026 को जारी विवादित प्रशासनिक आदेश के संचालन एवं क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशस्वी एस. के. चोकसे एवं अधिवक्ता नमन एस. इंदौरिया ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान विभागाध्यक्ष पद से संबंधित प्रशासनिक निर्णय, लागू शासकीय नीति और वरिष्ठता से जुड़े कानूनी पहलुओं को न्यायालय के समक्ष रखा गया।

याचिका में तर्क दिया गया कि विभागाध्यक्ष पद से संबंधित निर्णय लेते समय लागू नीति और वरिष्ठता संबंधी प्रावधानों पर समुचित विचार नहीं किया गया। इन आधारों पर 27 अगस्त के प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई।

मामले में प्रस्तुत अभिलेखों और तर्कों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने विवादित आदेश के संचालन एवं क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाते हुए डॉ. शिल्पा अग्रवाल को एनेस्थीसिया विभाग की प्रभारी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसकी वापसी अवधि चार सप्ताह निर्धारित की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट का यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है और मामले का अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है।


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