Press "Enter" to skip to content

पशुधन बीमे से नुकसान शून्य मुनाफा 100 फीसदी

शिवपुरी। कृषक अब खेती पर ही निर्भर नहीं हैं, वे पशुपालन के माध्यम से भी अपनी आमदनी में अतिरिक्त वृद्धि कर सकते हैं। राज्य शासन की पशुधन बीमा योजना से दुग्ध उत्पादनए मुर्गी पालन, भेड़-बकरी जैसे अन्य दुधारू पशुओं के साथ अन्य पशुपालन अब आसान हो गया है। पशुधन बीमा योजना से पशुपालकों को अब नुकसान नहीं के बराबर और मुनाफा पूरा मिलता है।
मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक डॉ. एचबीएस भदौरिया ने बताया कि पशुधन बीमा योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। इसमें दुधारू पशुओं के साथ ही सभी श्रेणी के पशुधन का भी बीमा कराया जा सकता है। योजना में एक हितग्राही के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाता है। भेड़- बकरी, सूकर आदि 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना गया हैं। इससे आशय है कि भेड़-बकरी एवं शूकर के पालक एक बार में अपने 50 पालतु पशुओं का बीमा करा सकेंगे।
बीमा प्रीमियम पर अनुदान एपीएल श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशुपालकों के लिये 70 प्रतिशत एवं शेष राशि हितग्राही देय करेगा। बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक वर्ष के लिये 3 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के लिए 7.50 प्रतिशत देय होगी। प्रदेश में वर्तमान दरें 2.45 प्रतिशत तथा 5.95 प्रतिशत लागू है। पशुपालक अपने पशुओं का बीमा एक वर्ष तथा तीन वर्ष तक के लिए करा सकेंगे।
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!