शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। जिसके तहत संपूर्ण जिले में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिसमें सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित किये गए हैं एवं पूर्व से जारी अनुमतियां निरस्त की जाती हैं।
जारी आदेश के तहत ग्राम पंचायतों की सीमाबंदी की जाकर एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिला शिवपुरी सीमांतर्गत रेेेड जोन से यलो जोन और यलो जोन से रेड ज़ोन में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रेड जोन की सतत् निगरानी संबंधित क्षेत्र के वार्ड प्रभारी, पंचायत सचिव, एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा की जाएगी। रेड जोन बड़ा कन्टेंमेंट एरिया रहेगा तथा रेड जोन में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनावश्यक आवागमन को बंद करने के लिए कुछ चिन्हांकित सड़कों पर यातायात अस्थाई रूप से बंद किया जाएगा। उक्त मार्गो का चिन्हांकन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं यातायात प्रभारी करेंगे।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं महामारी अधिनियम 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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