
शिवपुरी- भारत सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगो को बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशोध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद प्रदाय और वितरण का विनिमयन) अधिनियम 2003 ने बनाया है।
इस कानून की धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे शासकीय कार्यालयों, मनोजरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल,शोपिंग मॉल, काफी हाउस , निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट,सभाग्रह एयर पोर्ट, प्रतिक्षालय, बस स्टॉफ, लोक परिवहन,शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने बाले लोगो पर 200 रू. तक का जुर्माना किया जावेगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकांे से अपील की है कि तम्बाकू आपदा से बचने के लिए समस्त सार्वजनिक स्थानो ंको धूम्रपान मुक्त बनाने मे सहयोग करे।






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