भूदान यज्ञ बोर्ड की पट्टे की भूमि अवैध रूप से अंतरण करने पर 18 फरवरी को सुनवाई-shivpuri news

शिवपुरी। भूदान यज्ञ बोर्ड से प्रदाय किए गए भूमि के पट्टे को बगैर सक्षम अधिकारी की अनमुति के अवैध रूप से अंतरण कर देने के कारण अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी ने तहसील पोहरी के ग्राम बेरजा निवासी पंचू पुत्र लल्ली गडरिया और हरिप्रसाद, कल्याण मुरानी पुत्रगण पंचू को कारण बताओ नोटिस जारी कर 18 फरवरी को अपर कलेक्टर के कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। 
तहसील पोहरी के ग्राम बेरजा की भूमि सर्वे क्रमांक 59-2, 64-2, 74 रकवा 0-60, 0-78, 0780 हैक्टर का भू.दान पट्टा पंचू पुत्र लल्ली गडरिया को प्रदाय किया गया था लेकिन बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से उक्त भूमि का अंतरण हरिप्रसादए कल्याणए मुरानी पुत्रगण पंचू को कर दिया गया। जो मध्यप्रदेश भू.दान यज्ञ अधिनियम में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन होने से भू.दान पट्टे की प्राप्त भूमि का अवैध रूप से अंतरण होने के कारण समस्त भूमि शासकीय घोषित करने की कार्रवाई की जाए।