डीजे संचालक कर रहे एसडीएम के आदेश अव्हेलना

रात दस बजे के बाद भी बज रहे डीजे
करैरा। अनुविभागीय अधिकारी सी बी प्रसाद ने नगर के सभी बैन्ड व म्यूजिकल संचालन करने वालो को निर्देशित करते हुए 19 सितम्बर को कहा था की रात दस बजे के बाद डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके बाद भी नगर में रात दस बजे के बाद भी डी जे संचालक एसडीएम के आदेश की खुलेआम अव्हेलना करने में लगे है।
उलेखनीय है की वर्ष 2016 में माननीय उच्चतम् न्यायलय के निर्देशो के पालन में कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रो को रात्रि 10 बजे से प्रात:6 बजे तक नहीं बजाया जा सकता।इसके उपरांत यदि कोई कार्यक्रम हो तो अनुमति उपरांत ही बजाये। अभी करैरा में शासकीय कन्या और बालक के छात्र छात्राओ की अर्ध वार्षिक परीक्षाये चल रही है इसके बाद भी करैरा में एक सैकड़ा डी जे संचालक माननीय उच्चय न्यायालय के निर्देशो की खुलेआम अवहेलना कर रहा है। जब इसकी जानकारी प्रशासन को दी जाती है तो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की जा रही है।
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डी जे की धुन मनुष्य के लिये नुकसानदायक
करैरा नगर सहित ग्रामीण अंचलो में शादी विवाह एवं अन्य पार्टी आयोजनों पर डीजे देर रात तक बजते रहते है। डीजे की धुन और कम्पन मनुष्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है कई जगहों पर डीजे की कम्पन से हार्ट अटेक से जान भी जा चुकी है।
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इनका कहना
नगर में डी जे रात दस बजे के बाद भी मेरे घर के आगे रात्रि डेढ़ बजे बज रहा था जब मैंने डायल 100 को फोन लगाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नही मिली डीके ध्वनि और कम्पन के चलते मेरा परिवार 3 बजे तक नही सो पाया था। विनोद रेजा करैरा






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