शिवपुरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ मौसम वर्ष 2018 में बोए जाने वाली फसलों का बीमा कराने की ऋ णी तथा अऋ णी कृषकों के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त 2018 निर्धारित की गई है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बातया कि जिला स्तरीय पर उड़द/मूंग, तहसील स्तर पर मूंगफली/तिल तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित/धान असिंचित/सोयाबीन तथा बाजरा की फसलें अधिसूचित की गई हैं। उन्होंने कृषक बंधुओं से आग्रह किया है कि निर्धारित समयावधि के अंदर बोई गई फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें। विस्तृत जानकारी हेतु कृषक बंधु अपने कंपनी के प्रतिनिधि एवं अपने निकटतम बैंक शाखा से जानकारी प्राप्त कर सकते हे। अऋणी कृषकों के बीमा हेतु आधारकार्ड, जमीन की किताब (भू-अधिकार पुस्तिका) की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, बुवाई प्रमाण-पत्र व पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव पत्र आवश्यक होगा।





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