शिवपुरी। जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी मूल सेवापुस्तिका एवं आईएफएमआईएस साफ्टवेयर में वेतन निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर दो प्रतियों में प्रिंट आउट सहित वेतन निर्धारण प्रकरण अनुमोदन हेतु 10 अगस्त 2018 तक पेंषन कार्यालय में प्रस्तुत करें।
जिला पेंशन अधिकारी श्रीमती छवि जैन ने बताया कि आयुक्त कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल के निर्देषानुसार जिला स्तर पर वेतन निर्धारण अनुमोदन के प्राधिकार जिला पेंषन कार्यालय को प्रत्यायोजित किए गए हैं। वेतन निर्धारण अनुमोदन का कार्य जनवरी 2018 से जिला स्तर पर पेंषन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। अभी तक जिला स्तरीय कार्यालयों के 25 प्रतिषत शासकीय सेवकों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण का कार्य किया गया है जबकि 70 प्रतिषत शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण अनुमोदन का कार्य पूर्ण होना शेष है।





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