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अवैध बंदूक रखने के मामले में अपीलीय न्यायालय ने दी आरोपी को सजा में राहत, ₹2000 के जुर्माने से किया दंडित

शिवपुरी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने आरोपी सरदार सिंह कुशवाह निवासी बारई तहसील बदरवास को अवैध बंदूक रखने के आरोप में राहत देते हुए विचारण न्यायालय द्वारा डेढ़ वर्ष की सजा से मुक्ति प्रदान कर दी और आरोपी पर दो हजार रूपए का जुर्माना आरोपित किया है। इस मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अंकित वर्मा और विनय चौबे ने की थी। 

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आरोपी सरदार सिंह कुशवाह अपनी बंदूक बदरवास थाने पर जमा करने गया, परंतु आरोपी के लायसेंस की अवधि 31 दिसम्बर 2012 को ही समाप्त हो गई थी जिसके उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अवैध बंदूक रखने का मामला न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय कोलारस ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे एक वर्ष छह माह की सजा सुनाई थी जिससे व्यथित होकर आरोपी ने अपने अभिभाषक के माध्यम से शिवपुरी सत्र न्यायालय में अपील पेश की। जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिया ने अभियुक्त से विद्वान अभिभाषक के तर्क तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी पर दो हजार रूपए का जुर्माना कर उसकी सजा माफ कर दी।
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