Press "Enter" to skip to content

विशेष लोक अदालत 25 को, धारा 135 एवं 138 के प्रकरणों में मिलेगी छूट

शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी.कुमार के दिशा निर्देशन में 25 अगस्त 2018 को विद्युत प्रकरण के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय प्रांगण में किया जाएगा। 
विशेष लोक अदालत में ऐसे श्रमिक जो कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) में पंजीकृत श्रमिक एवं म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पोर्ट पंजीकृत कर्मकारों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की अभियोजन एवं परिवादी म.प्र. विद्युत वितरण द्वारा लोक अदालत के माध्यम से वापस लिया जाएगा और कृषकों को भी उक्त लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी श्रमिकों एवं कृषकों से अपील है कि 25 अगस्त 2018 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (विद्युत) में न्यायालय में उपस्थित होकर शासन की उक्त योजना का लाभ प्राप्त करें। 
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!