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CCTV कैमरों की नजर से : 50 बिना हेलमेट बाइक चालकों के घर भेजे E-चालन

अब प्रतिदिन शहर में लगे सीसीटीव्ही कैमरों से नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों पर रखी जाएगी नजर
शिवपुरी। शहर में सीसीटीव्ही कैमरे लगने का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब पुलिस उन कैमरों की सहायता से वाहन चालकों पर नजर रखना प्रारंभ कर दिया है। पहले दिन बिना हेलमेट बाइक सवारों के चालान आईटीआई रोड, गुना नाका, ग्वालियर नाका, पोहरी चौराहा और दो बत्ती पर लगे कैमरों से अंजाम दिए गए।
संबंधित बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक के नाम व पते पर चालान भिजवाए गए हैं। रविवार को चिह्नित बाइक मालिकों को सोमवार को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चालान घर पर भेजे गए हैं। इनमें सबसे पहला चालान रोहित जैन पुत्र रमेश जैन निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी शिवपुरी का काटकर घर पर भिजवाया गया है। रोहित गाड़ी नंबर एमपी 33 एमजे 0375 से पोहरी बायपास चौराहे से दोपहर 12.50 बजे बजे गुजरे। यह सभी चालानी कार्रवाई शहर के गई है। जो चालान भेजे जा रहे हैं उनके साथ ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने संबंधी फोटो भी भेजा जा रहा है। रविवार के बाद सोमवार को भी ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले वाहनों को चिन्हित कर चालानी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि हर दिन 50 से 60 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। 
बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 250 रूपए का जुर्माना
शहर में कैमरे लगने के साथ ही पुलिस अब ऐसे वाहन चालकों पर नजर रखेगी जो बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। अगर कोई वाहन चालक बिना हेलमेट के कैमरे में कैद हो जाता है तो उसे 250 रूपए का जुर्माना भरना होगा। इसी तरह तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने, नो पार्किंग, काली फिल्म, नम्बर प्लेट में खामी अथवा वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात कर नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रूपए का जुर्माना यातायात पुलिस द्वारा लगाया जाएगा। 
भारी वाहन के नो एंट्री में प्रवेश पर 5 हजार का जुर्माना 
शहर में नो पार्किंग जोन में भारी वाहनों के प्रवेश पर यातायात पुलिस 5 हजार रूपए जुर्माना वाहन चालक पर अधिरोपित करेगी। यह निर्णय शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से होने वाले हादसों को रोकने में काफी प्रभारी होगा। 
सात में दिन में जमा करनी होगी चालान की राशि: यातायात प्रभारी यादव
यातायात प्रभारी श्री यादव ने बताया कि नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों के चालान घर पर पहुंचाए जा रहे हैं। सात दिवस के अंदर चालान यातायात थाने में जमा करने होंगे, नहीं करने पर प्रकरण को कोर्ट में भेजा जाएगा
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