
विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं 138 के प्रकरणों में मिली छूट
शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी.कुमार के दिशा निर्देशन में आज विद्युत प्रकरण के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय प्रांगण में किया गया। इस मौके पर विद्युत विभाग के एसई आरके अग्रवाल, एई जेएम श्रीवास्तव, जेई योगेश मोहरा सहित तमाम विद्युत कर्मचारी उपस्थित रहे।
विशेष लोक अदालत में ऐसे श्रमिक जो कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) में पंजीकृत श्रमिक एवं म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की अभियोजन एवं परिवादी म.प्र. विद्युत वितरण द्वारा लोक अदालत के माध्यम से वापस लिए गए और कृषकोंं को भी उक्त लाभ दिया गया। लोगों की सुविधा के लिए सभी क्षेत्रों के अलग-अलग काउंटर बनाए गए जिससे लोगों किसी तरह की असुविधा का सामना करना न पड़ेे। इसके अलावा लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए खाने के पैकिट भी बांटे गए।






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