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गाय को कुल्हाड़ी मारने के जुर्म में 2-2 वर्ष का कारावास व जुर्माना

शिवपुरी। जेएमएफसी कोलारस मोनिका उपाध्याय की न्यायालय में कुल्हाड़ी मारने के जुर्म में आरोपित कल्ला धाकड़ व दामोदर धाकड़ को दोषी पाते हुए दो-दो वर्स का सश्रम कारावास व 1500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी एमके अग्रवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की। अभियोजन के अनुसार 16 दिसंबर 2014 को फरियादी लक्ष्मणलाल के खेत में आरोपित कैलाश धाकड़ की गाय आ गई थी। फरियादी ने आरोपित कैलाश से गाय को बांधे के रखने की बात कही। इतने में आरोपित उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर कल्ला ने फरियादी के सिर में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे फरियादी को चोटें आई। इसके बाद फरियादी का भाई पहचान बचाने आया तो आरोपित ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। मामले में पुलिस ने फेरियादी की शिकायत पर केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद आरोपितों को सजा सुनाई गई।
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