बस दुर्घटना में मरने वालों के आश्रितों को मिलेगी 11.91 लाख क्षतिपूर्ति राशि

शिवपुरी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी के न्यायाधीश आरबी कुमार ने सड़क
हादसे में एक मजदूर की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए उसके परिजनों को
लगभग बाहर लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। मृतक के परिजनों
की ओर से पैरवी एडव्होकेट मनीष कुमार मिल्ल व रहीसउद्दीन कुर्रेशी द्वारा
की गई।

अभियोजन 21 नवंबर 2017 को अजय सिंह आदिवासी बाइक से ग्राम मोहरा से
अपने गांव जाखनौद आ रहा था। जब अजय सिंह आदिवासी देहदे मोड़ के पास पहुंचा
तो उसी समय पोहरी से श्योपुर की ओ जा रही बस क्रमांक एमपी07पी1361 के चालक
हकीज खान ने बस तेजी व लापरवाही पूर्वक टक्कर मार दी। हादसे में अजय सिंह
आदिवासी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। छर्च थाना पुलिस ने बस चालक हफीज
खान के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालान पोहरी न्यायालय
में पेश किया। क्लेम प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में आए सभी साक्ष्य व
तथ्यों के आधार पर बहस के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी के
न्यायाधीश आरबी कुमार ने 11 लाख 91 हजार 600 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि मृतक
के परिजनों को दिलाए जाने का आदेश दिया है। फैसले में न्यायाधीश ने
यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक को आदेशित किया है। कुल सात
आश्रित अनारदेय आदिवासी, रामदेव आदिवासी, विवेकानंद आदिवासी, देवराज
आदिवासी, अर्जुन आदिवासी व राजनंदनी आदिवासी व कल्ली आदिवासी को उक्त राशि
दी जाएगी। इसके लिए आवेदकों ने अपना पैनकार्ड की फोटो कॉपी देना होगी।
अनावेदकों को स्वयं व आवेदकों का प्रकरण खर्च भी वहन करना होगा।